धान बेचने हेतु यदि किसान नॉमिनी कर रहे नामांकित, तो नॉमिनी का भी आधार अपडेट कराना जरूरी
निकटतम सहकारी समितियों तथा तहसील कार्यालय में कर सकते है संपर्क
खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु किसान पंजीयन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी
रायगढ़, 6 सितम्बर 2023/ पहले से पंजीकृत किसानों को धान बेचने हेतु इस वर्ष 2023-24 में धान पंजीयन के नॉमिनी नामांकन कर कैरी फारवर्ड करवाना अनिवार्य है क्योंकि धान बेचने हेतु आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाया जाएगा। यदि किसान धान बेचने के लिए नॉमिनी को नामांकित करना चाहते है तो उन्हें अपने नॉमिनी का आधार की जानकारी भी समिति में अनिवार्य रूप से अपडेट करानी होगी। इससे किसानों को यह फायदा होगा कि किसान यदि धान बेचने आने में असमर्थ है तो उसके द्वारा भरा गया नॉमिनी मंडियों या सहकारी समिति केन्द्रों में धान बेच सकते हैं। अपेक्स बैंक के नोडल अधिकारी श्री सुनील सोढ़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि धान उपार्जन विपणन वर्ष 2023-24 की प्रारंभिक तैयारियों में धान विक्रय हेतु किसान के वारिसान के पंजीयन, नवीन पंजीयन के कार्य या संशोधन के कार्य सहकारी समितियों से तथा पंजीकृत कृषक का निरस्तीकरण, कृषक की मृत्यु या भूमि पर मालिकाना अधिकार समाप्त होने या भूमि का डायवर्सन होने पर निरस्तीकरण की कार्यवाही तहसील कार्यालय से की जा रही है। धान विक्रय हेतु उपरोक्त कार्य की पूर्णता हेतु निकटतम सहकारी समितियों तथा तहसील कार्यालय से नामिनी फार्म, धान बेचने वाले किसान तथा नामिनी, दोनों के आधार की छायाप्रति, रकबा/खसरा संशोधन की स्थिति में किसान का बी-1 तथा पी-।। की छायाप्रति सहित स्वयं अथवा आपके द्वारा नामांकित व्यक्ति के स्वप्रमाणित दस्तावेजों सहित संपर्क कर सकते है।