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11 महीने में सिंगल यूज और गंदगी फैलाने के विरुद्ध 95 हजार रुपए जुर्माना

पिछले दिनों 15 प्रकरण में 11500 रुपए किए गए जुर्माना
निगम कमिश्नर श्री चंद्रवंशी ने लगातार कार्रवाई करने के दिए हैं निर्देश

रायगढ़। सिंगल यूज प्लास्टिक एवं गंदगी फैलाने के विरुद्ध निगम अमला द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले 11 महीने में सिंगल यूज प्लास्टिक एवं गंदगी फैलाने पर 95000 रुपए से ज्यादा जुर्माना किया गया है। इसी तरह पिछले दिनों निगम की टीम द्वारा 15 लोगों पर 11500 जुर्माना किए गए।
निगम कमिश्नर श्री सुनील कुमार चंद्रवंशी ने निगम के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं सभी सफाई दरोगा को उनके वार्डो में सिंगल यूज़ प्लास्टिक एवं गंदगी फैलाने पर लगातार जुर्माना एवं समझाइश देने संबंधित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत पिछले दिनों निगम के सफाई दरोगा द्वारा 15 प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए 11500 रुपए जुर्माना किया गया। इसमें सफाई दरोगा श्रीमती कविता बेहरा द्वारा सिंगल उसे प्लास्टिक के विरुद्ध दो प्रकरण₹1000 रुपए, कमलेश मिश्रा दो प्रकरण ₹1000 रुपए, रामनारायण तिवारी दो प्रकरण ₹1000 रुपए, किशन नामदेव दो प्रकरण ₹1000 रुपए, संजय यादव एक प्रकरण ₹500 रुपए जुर्माना की कार्रवाई की गई। इसी तरह गंदगी फैलाने पर सफाई दरोगा राकेश मिश्रा द्वारा चार प्रकरण में 4000 रुपए एवं संजय यादव द्वारा तीन प्रकरण जुर्माना के करते हुए ₹3000 रुपए जुर्माना वसूला गया। नवंबर माह के 30 दिनों में 90350 रुपए सिंगल यूज़ प्लास्टिक और गंदगी फैलाने पर निगम की टीम द्वारा जुर्माना किया गया। कमिश्नर श्री चंद्रवंशी ने निगम के स्वास्थ्य विभाग के सभी सफाई दरोगा, स्वच्छता सुपरवाइजर एवं स्वच्छता दीदियों को सिंगल रुपए, प्लास्टिक एवं गंदगी फैलाने पर लगातार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर श्री चंद्रवंशी ने शहरवासियों से अपील करते हुए कहा की शहर को स्वच्छ बनाए रखना हम सब भी शहरवासियों की जिम्मेदारी है, इसलिए हमें स्वच्छता को लेकर हमे स्वयं का व्यवहार परिवर्तन करना बहुत ही जरूरी है। इसमें घर के कचरो को सूखा एवं गीला रूप में अलग-अलग रखना, स्वच्छता दीदियों एवं स्वच्छता वाहनों को ही सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग रूप में देने और खुले में कहीं पर भी कचरा नहीं फेंकने संबंधित रोजमर्रा के व्यवहार में लाना होगा। कही पर भी कचरा फेंकने की स्थिति में यह गंदगी के स्वरूप में दिखाई देता है। इसे ही शहर गंदगी की श्रेणी में आता है। इसलिए सभी शहरवासियों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को दो डस्टबिन के उपयोग करने और सूखा एवं गीला कचरा को अलग-अलग कर स्वच्छता दीदियों के रिक्शा एवं स्वच्छता वाहनों को देने संबंधित कार्य प्रतिदिन करना होगा। इधर निगम के स्वास्थ्य हमले द्वारा सुबह से शाम तक अपने-अपने वार्डों में शहरवासियों को समझाइश देने के साथ मिक्स कचरा देने पर जुर्माना किया जा रहा है।

1 जनवरी से 14 जनवरी तक का यह है आंकड़ा

सिंगल यूज प्लास्टिक 18 प्रकरण में₹13000 रुपए, गंदगी फैलाने पर 302 प्रकरण में 73550 रुपए एवं अन्य के पांच प्रकरणों में 8500 रुपए जुर्माना वसूला गया। इस तरह सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग, गंदगी फैलाने एवं अन्य कार्रवाई के तहत 95 हजार ₹50 रुपए जुर्माना वसूला गया।

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