किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना के खाते
देश भर के किसी भी डाकघर में स्थानांतरित करवाया जा सकता है यह खाता
रायगढ़, 2 जनवरी 2024/ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना की शुरूआत की गई है। यह योजना माता-पिता को अपनी बेटी की भविष्य की शिक्षा और शादी के खर्चों के लिए एक फंड बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
डीपीओ श्री एल.आर.कच्छप ने जानकारी देते हुए बताया कि सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी डाकघर में खुलवाया जा सकता है। यह खाता बेटी के जन्म के समय या फिर 10 साल की उम्र तक यह खाता खुलवाया जा सकता है। जिसमे खाता न्यूनतम 250 रूपये से खोला जा सकता है। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम रूपये 1000 व अधिकतम रूपये एक लाख 50 हजार की राशि रूपये 100 के गुणकों में जमा की जा सकती है। एक बेटी के नाम से केवल एक खाता खोला जा सकता है। परिवार में अगर दो बेटियां हैं तो दोनों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। हालांकि जुड़वां बच्चे होने की स्थिति में संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर तीसरा खाता भी खुलवाया जा सकता है। इस खाते को देश भर के किसी भी डाकघर में स्थानांतरित करवाया जा सकता है। बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर जमा राशि का 50 प्रतिशत बेटी की शिक्षा अथवा शादी के लिए निकलवा सकते है। खाते में जमा सम्पूर्ण धनराशि व ब्याज की रकम को खाते से 21 साल पूर्ण होने पर या धारिका के विवाह पर जो भी पहले हो निकाला जा सकता है। खाता किसी भी डाकघर में अविवाहित बालिका का जन्म प्रमाण पत्र व माता-पिता/वैधानिक संरक्षक का फोटो पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र देते हुए खुलवा सकते है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के अंतर्गत आयकर में छूट का प्रावधान है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए महिला बाल विकास विभाग एवं नजदीकी डाकघर से संपर्क कर सकते है अथवा वेबसाईट www.indiapost.gov.in में अवलोकन कर सकते है।