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पीएम-अजय योजना से लोन के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं से आवेदन आमंत्रित

Bychattisgarhmint.com

Feb 6, 2026

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 6 फ़रवरी 2026/अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचलित की जा रही है। लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते है। जिला अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा अनुदान हितग्राहियों को दिया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की आयजनित योजनाएं जैसे -किराना, मनिहारी, कपड़ा, सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग फैन्सी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टीवी, रेडियो, मोबाईल रिपेयरिंग, वाईडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवश्यकताजनित व्यवसाय करने के लिए अनुसूचित जाति के आवेदक लोन के लिए आवेदन पत्र कार्यालय जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति (टीसीपीसी परिसर), राधा कृष्ण हॉस्पिटल के सामने बिलासपुर रोड़ रानीसागर सारंगढ़ में कार्यालयीन समय में प्राप्त एवं जमा किए जा सकते हैं।

*लोन के लिए पात्रता एवं शर्ते*

आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का हो, जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 250000/- से अधिक न हो। आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो. आधार कार्ड, पैनकार्ड, 5वी, 8वीं, 10वी अंकसूची की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो, का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50000/- (पचास हजार रू.) जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है। अनुसूचित जाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ आवेदन करें। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

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