वन्यप्राणी गोह के अवैध शिकार का मामला
रायगढ़, 19 अप्रैल 2025/ धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत धरमजयगढ़ परिक्षेत्र के बायसी परिसर में 18 अप्रैल 2025 को वन्यप्राणी गोह का अवैध शिकार करने के मामले में वन विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। जिसमें दो अपचारी बालकों को निरूद्ध कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 अप्रैल 2025 को क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा वन भ्रमण के दौरान बायसी परिसर कक्ष कमांक 369 आर.एफ.लांजानारा के पास दो व्यक्तियों द्वारा वन्यप्राणी गोह (Bengal Monitor lizard) वैज्ञानिक नाम (Veranus bengalensis) जो वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची। का वन्यप्राणी है, को मारकर साल झाड़ की टहनियों एवं पत्तो में छिपाकर ले जा रहे थे, जिनको पकड़ा गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पूछताछ करने पर अपचारी बालको के द्वारा साकिन क्रोन्धा थाना तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ का निवासी होना बताया गया। मौके पर ही उन्हे पूछताछ करने पर गोह को टांगी से मारकर खाने के लिये घर ले जा रहे है, बताया गया एवं अवैध शिकार कर गोह को मारने का जुर्म कबुल किया गया। तत्पश्चात वन अपराध प्रकरण क्रमांक 19976/13 दिनांक 18 अप्रैल 2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों व्यक्ति से मृत गोह, टांगी एवं साल प्रजाति के टहनियां एवं पत्तीयां जप्त की गई। वन्यप्राणी गोह का पोस्टमार्टम पशु चिकित्सक धरमजयगढ़ द्वारा वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ एवं उप वनमंडलाधिकारी धरमजयगढ़ तथा पंथों की उपस्थिति में किया गया एवं उनके उपस्थिति में विधिवत दाह संस्कार किया गया। दिनांक 18 अप्रैल एवं 19 अप्रैल 2025 को दोनो से घटना के संबंध में फिर से पूछताछ कर उनका बयान दर्ज किया गया एवं बयान में उनके द्वारा 06 माह पूर्व में भी एक गोह को मारकर खाना बताया गया। उनके बयान आधार पर दिनांक 19 अप्रैल 2025 को प्रकरण में लिप्त दोनो अपचारी बालको को निरुद्ध कर मेडिकल जांच हेतु खंड चिकित्साधिकारी सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ भेजा गया। मेडिकल जांच उपरांत उक्त दोनों अपचारी बालकों को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ के समक्ष विधिवत् प्रस्तुत किया गया। दोनों अपचारी बालकों को माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड रायगढ़ द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक बाल सम्प्रेक्षण गृह रायगढ़ भेजा गया। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है।
वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई: दो अपचारी बालकों को किया गया निरूद्ध

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