35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में किया गया शामिल
योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छ.ग. की वेब साईट में कर सकते है अवलोकन
रायगढ़, 30 अगस्त 2024/ छ.ग. शासन द्वारा राज्य के गरीब छात्र-छात्राओं के उच्च अध्ययन के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के डिप्लोमा, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के कुल 35 तकनीकी एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को योजना में शामिल किया गया है। योजना की विस्तृत जानकारी संचालनालय तकनीकी शिक्षा, छ.ग. की वेब साईट www.cgdteraipur.cgstate.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
सहायक संचालक जिला कौशल विकास प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि तकनीकी शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशित ऐेसे छात्रों को जो 2 लाख की वार्षिक आय से कम वाले परिवार, उनको मोरेटोरियम अवधि के पश्चात् ऋण किश्तों के नियमित भुगतान की स्थिति में केवल 1 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा। शेष ब्याज की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा सीधे संबंधित बैंक को किया जायेगा। राज्य के नक्सल प्रभावित जिले बस्तर, कांकेर, कोरिया, नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, सुकमा, कोण्डागांव और बलरामपुर जिले के छात्रों को ब्याज रहित ऋण मिलेगा।
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु छात्र को छ.ग. का मूल निवासी होना चाहिए, राज्य में स्थापित तथा सक्षम प्राधिकारी जैसे-एआईसीटीई यूजीसी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो, ब्याज अनुदान के लिए शिक्षा ऋण की अधिकतम सीमा रू. 4 लाख है, अनुदान का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से ऋण किश्तों का भुगतान अनिवार्य है, ड्रापआउट एवं निष्कासित छात्र इस योजना के लाभार्थी नहीं बने रहेंगे किन्तु चिकित्सीय कारणों से, एक वर्ष की अधिकतम सीमा तक अध्ययन में रूकावट होने की दशा में पात्रता बनी रहेगी।
पाठ्यक्रमों की सूची-बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी (बी.ई./बी.टेक), मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (एम.ई.) मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.), बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी.फार्मा), मास्टर ऑफ फार्मेसी (एम फार्मा), डिप्लोमा इन फार्मेसी (डी फार्मा), बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.), डिप्लोमा इन एजुकेशन (डी.एड.), मास्टर ऑफ एजूकेशन (एम.एड.), मास्टर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन्स (एमसीए), मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एम.बी.ए.) डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (डी.ई.), डिप्लोमा इन मॉर्डन ऑफिस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइन, डिप्लोमा इन कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क) पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (पीजीडीसीए), बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बी.पी.एड.), मास्टर का फिजिकल एजुकेशन (एम.पी.एड.),बैचलर ऑफ होमियोपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एच.एम.एस.), बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचरोपैथी एंड योगा साइंस (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग (बेसिक), बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग (पोस्ट बेसिक), मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी,डी,एस,), मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी (एम.डी.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस (बी.व्ही.एस.सी.), बैचलर ऑफ फिशरी साइंस (बी.एफ.एस.सी.), बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (डेयरी टेक्नोलॉजी), बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग), बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर (बी. एग्री.) एवं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी. आर्क)शामिल है।
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना लागू

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