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माता-पिता के सहारे दिव्यांग अमन पहुंचा था जनदर्शन में, कलेक्टर श्री गोयल के निर्देश पर तत्काल प्रारंभ हुई सहायता के लिए कार्यवाही

जनदर्शन में आए लोगों के विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से रूबरू हुए कलेक्टर श्री गोयल, आवेदनों पर दिए कार्यवाही के निर्देश

रायगढ़, 6 फरवरी 2024/ कोतरा रोड निवासी श्री अमन भारद्वाज अपने माता-पिता के साथ जनदर्शन में पहुंच कर आवेदन के माध्यम से पेंशन एवं सहायक उपकरण की मांग रखी। उन्होंने कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल को बताया कि वे निजी कंपनी में कार्य करने के दौरान दुर्घटना में दोनों हाथ एवं पैर खो चुके है। उन्होंने पेंशन एवं सहायक उपकरण प्रदान करने का निवेदन किया। श्री भारद्वाज की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर श्री गोयल ने श्रम अधिकारी को निर्देशित किया कि आवेदन पर प्राथमिकता से कार्य करते हुए संबंधित को कंपनी से मुआवजा प्रदान करायें। साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को श्री भारद्वाज के इलाज एवं समाज कल्याण को विभागीय योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निर्देशित किया। मौके पर विभागीय अधिकारियों ने त्वरित कार्य करते हुए कलेक्टर को अवगत कराया।
इसी प्रकार जूटमिल निवासी श्री अभिमन्यु टंडन दिव्यांगों को मिलने वाली सुविधा को लेकर जनदर्शन में पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि हड्डी रोग के कारण उन्हें चलने-फिरने में दिक्कत होती हैं। उन्होंने ट्राइसाइकिल और पेंशन की मांग की। इसी तरह तहसील खरसिया के ग्राम-देहजरी निवासी बलराम पटैल अपनी दिव्यांग पुत्री भारती पटैल को लेकर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का विकलांगता परीक्षण पश्चात 75 प्रतिशत मानसिक विकलांग का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने ग्राम पंचायत में आवेदन भी किया है, लेकिन आज पर्यन्त उनकी पुत्री को किसी प्रकार का कोई पेंशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर श्री गोयल ने समाज कल्याण विभाग को उक्त दोनों आवेदनों पर प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।
जनदर्शन में श्री कीर्तन सरल अपनी पुत्री कु.मनीषा सरल को छात्रवृत्ति दिलाने के संबंध में आवेदन लेकर आये थे। उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री का राष्ट्रीय प्रावीण्य सह छात्रवृत्ति परीक्षा में चयन होने के उपरांत भी वे छात्रवृत्ति से वंचित हो रही है। उन्होंने इस संबंध में कलेक्टर से आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए छात्रवृत्ति दिलाये जाने का आग्रह किया। कलेक्टर श्री गोयल ने जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पर नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिए।

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