बिना फिटनेस, परमिट शर्तो का उल्लंघन एवं अवैध पार्किग करते पाये जाने पर हुई कार्यवाही
तीन कंपनियों को नोटिस जारी
रायगढ़, 7 अगस्त 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने जिले में बिना तारपोलिन ढके वाहनों, परमिट शर्तो के उल्लंघन तथा ओवरलोड गाडिय़ों पर भी कार्यवाही के निर्देश संबंधित विभाग को दिए है। उक्त निर्देश के परिपालन में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए तमनार क्षेत्र में लगभग 30 वाहनों की जांच की गई। जिसमें ओवरलोड, बिना फिटनेस, परमिट अवैध पार्किंग पर कार्यवाही करते हुए कुल 07 वाहनों पर 1 लाख 5 हजार 900 रूपये की चलानी कार्यवाही की गई।
पर्यावरण विभाग रायगढ़ द्वारा संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने, ट्रॉली में 05 से.मी.फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने एवं समुचित रूप से तारपोलिन से ढके बिना कच्चे माल/उत्पाद/अपशिष्ट परिवहन करने पर वाहनों से संबंधित मेसर्स छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, गारे पेलमा सेक्टर- III कोल ब्लॉक,ग्राम-बजरमुड़ा, डोलनारा, तहसील-तमनार, मेसर्स सारडा एनर्जी मिनरल्स ग्राम-डोलनारा, बजरमुड़ा, तहसील-तमनार एवं मेसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेडए गारे IV/8 कोल माईन, तमनार को नोटिस जारी किया जा रहा है।
7 वाहनों पर एक लाख से अधिक का जुर्माना

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