रायगढ़, 26 जनवरी 2026/ कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर धान के अवैध परिवहन के मामले में संलिप्त पाए जाने पर विकास खण्ड धरमजयगढ़ अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुडेकेला में पदस्थ भृत्य श्री रमेश साव के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। पंचनामा एवं संबंधित व्यक्तियों के बयानों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि श्री रमेश साव द्वारा ओड़िशा राज्य से धान का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था, जिसमें उनकी संलिप्तता पाई गई है।
शासकीय सेवक होने के बावजूद श्री रमेश साव द्वारा किया गया यह कृत्य शासन के निर्देशों एवं अपने पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमों का उल्लंघन है तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अंतर्गत दण्डनीय है।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार श्री रमेश साव भृत्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुडेकेला विकास खण्ड धरमजयगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी धरमजयगढ़ निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री रमेश साव को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
धान के अवैध परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर शासकीय कर्मचारी निलंबित, कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
