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कलेक्टर श्री गोयल के निर्देश पर टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 12 लाख पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित

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अनुमति प्राप्त भूमि के अतिरिक्त शासकीय भूमि में डाले गये फ्लाई ऐश का मामला
पर्यावरण संरक्षण मंडल ने उद्योग पर प्रारंभ की विधिक कार्यवाही

रायगढ़, 12 मार्च 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ द्वारा उद्योग मेसर्स टी.आर.एन.इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ पर फ्लाई ऐश अधिसूचना के उल्लंघन पाए जाने पर 12 लाख रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है, साथ ही उद्योग के ऊपर विधिक कार्यवाही की प्रक्रिया भी प्रारंभ की जा रही है।
       उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ के द्वारा उद्योग मेसर्स टीआरएन इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम भेंगारी, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ को ग्राम-छोटे गुमडा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में भू-भराव के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। अनुभागीय अधिकारी (रा) घरघोड़ा के द्वारा  05 फरवरी 2024 को अनुमति प्राप्त भूमि के अतिरिक्त शासकीय भूमि में फ्लाई ऐश डाल दिये जाने संबंधी जानकारी कलेक्टर श्री गोयल के संज्ञान में लाया गया। कलेक्टर श्री गोयल के निर्देश पर पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण किया गया। जिसमें उद्योग द्वारा अनुमति प्राप्त भूमि के अतिरिक्त शासकीय भूमि में फ्लाई ऐश डाला जाना पाया गया। इस संबंध में उद्योग को जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियमों के अतंर्गत सुधारात्मक कार्य करने एवं स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी किया गया। तत्पश्चात् उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्य किये जाने की सूचना पत्र के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल को दी गई। मंडल द्वारा स्थल निरीक्षण करने पर फ्लाई ऐश अधिसूचना का उल्लंघन पाया गया था। जिस पर कलेक्टर श्री गोयल के निर्देशानुसार क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यवाही की गई।

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