रायगढ़, 24 फरवरी 2024/ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना केन्द्र शासन की एक योजना है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत नवीन खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, विस्तार व आधुनिकीकरण, स्व सहायता समूहों द्वारा स्थापना, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापना, सामान्य सुविधा केन्द्र, सामान्य उद्भवन केन्द्र स्थापित करने एवं विस्तार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने पर शासन द्वारा पूंजीगत ऋण पर अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके लिए हितग्राही, इच्छुक व्यक्ति, स्व-सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्वयं अथवा डीआरपी (डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से वेबसाईट https://pmfme.mofpi.gov.in में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।
योजनांतर्गत विस्तृत जानकारी हेतु डिस्ट्रीक्ट रिसोर्स पर्सन-श्री रविशंकर चौहान मोबा.नं 8435202560, श्री प्रकाश सोनी मोबा.नं.-9098412750 एवं श्री सुनील अग्रवाल मोबा.नं. 8875119184 में संपर्क कर सकते है अथवा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रायगढ़ में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
अनुदान की मात्रा
पूंजीगत अनुदान के तहत व्यक्तिगत परियोजना-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये, स्व-सहायता समूह-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये, किसान उत्पादक संगठन-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रूपये तथा सामान्य उद्भवन केन्द्र-पूंजीगत ऋण पर 35 प्रतिशत एवं अधिकतम 10.00 लाख रूपये है। इसी तरह ब्याज में छूट इंटेरेस्ट सबवेन्शन तथा टॉप-अप कनवर्जेंस योजना में ब्याज में छूट प्रदान किया जाता है।
ये लगेंगे दस्तावेज-
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए आवेदक का आधार कार्ड, निवास के संबंध में दस्तावेज जैसे राशन कार्ड, बिजली बिल, निवास प्रमाण पत्र एवं बैंक पास बुक, पिछले छ:माह का बैंक स्टेटमेंट एवं पैन कार्ड आवश्यक है।