बाजार में नकली दवा एवं अधिक दर पर उर्वरक बिक्री से संबंधि जानकारी के लिए निगरानी दल को करें सूचित
रायगढ़, 19 जुलाई 2024/ जिले के समस्त सेवा सहकारी समितियों एवं निजी उर्वरक विक्रय संस्थान में विभिन्न प्रकार के उर्वरक भंडारित हैं। कृषक आवश्यकता एवं फसल मांग अनुसार खाद क्रय कर सकते हैं।
उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक मिले इस हेतु यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट आदि उर्वरकों के मूल्य निर्धारित किये गये हैं जो निम्नानुसार है- इनमें यूरिया-45 किलोग्राम के लिए 266.50 रुपये निर्धारित है। इसी तरह डीएपी-50 किलोग्राम-1350 रुपये, एनपीके 12:32:16-50 किलोग्राम का 1470 रुपये, एनपीके 20:20:0:13-50 किलोग्राम का 1199 रुपये, एनपीके 16:16:16-50 किलोग्राम-1375 रुपये, एमओपी पोटाश-50 किलोग्राम का 1625 रुपये, सिंगल सुपर फास्फेट (पावडर)-50 किलोग्राम का 470 रुपये, सिंगल सुपर फास्फेट (दानेदार)-50 किलोग्राम का 510 रुपये तथा सिंगल सुपर फास्फेट (जिंकेटेड)-50 किलोग्राम का 490 रुपये निर्धारित है।
उक्त निर्धारित दर से अधिक दर पर किसी विक्रेता के द्वारा विक्रय किया जाता है या बाजार में नकली दवा से संबंधित जानकारी है तो इसकी सूचना जिला स्तरीय खाद बीज एवं कीटनाशी निगरानी दल श्री एच.के.भगत के मोबा.नं. 79747-63220 पर सूचित करें ताकि संबंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सके।
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