सारंगढ़-बिलाईगढ़, 19 जनवरी 2026/ भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ‘‘प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना‘‘ असंगठित श्रमिकों के लिए लागू की गई है। योजना के तहत हितग्राहियों के पंजीयन हेतु दो चरणों में विशेष पंजीयन शिविर प्रथम चरण दिनांक 15 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक शहरी क्षेत्रों एवं द्वितीय चरण 16 फरवरी से 15 मार्च, 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पात्र हितग्राही आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बचत बैंक खाता/जन धन खाता (आईएफएससी कोड के साथ) सहित नजदीकी च्वाईस सेंटर में उपस्थित होकर प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन योजना हेतु पंजीयन करा सकते है। इस योजना में फेरी लगाने वाले (स्ट्रीट वेंडर), कचरा बिनने वाले, हमाल, रिक्शा चालक, आंगनबाडी कार्यकता, सहायिका, मितानिन, वनोपज में लगे श्रमिक, भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक, मध्यान्ह भोजन रसोईया, चमड़ा उद्योग, हाथकरघा उद्योग, मनरेगा, बीड़ी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को शामिल किया गया है। साथ ही अन्य समस्त असंगठित प्रवर्ग के श्रमिक शामिल हो सकते है, जिसकी आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है। ऐसे नागरिक, जिनकी मासिक आय 15 हजाार से कम हो एवं ईपीएफओ, ईएसआईसी या एनपीएस (सरकारी) का सदस्य, आयकर दाता नहीं हो। इस योजनांतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
एनपीएस ट्रेडर्स योजना में 18 से 40 वर्ष आयु के अनुरूप हितग्राहियों को 55 रू से 200/- रू. प्रतिमाह अंशदान जमा करना होगा। हितग्राही के जमा अंशदान के बराबर रूपये भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा योजना से जमा कर लाभ दिया जायेगा। हितग्राही के 60 वर्ष आयु होने पर 3000/- मासिक न्यूनतम पेंशन मिलेगा। हितग्राही के मृत्यु हो जाने की स्थिति में हितग्राही के उतराधिकारी को 50 प्रतिशत पेंशन मिलेगा। यदि 60 वर्ष आयु के पूर्व हितग्राही योजना से बाहर होना चाहते हों, तो हितग्राही के खाते में जमा राशि मय ब्याज एकमुश्त वापस कर दी जाएगी।
इस संबंध में श्रम पदाधिकारी घनश्याम पाणिग्रही 8821025550 और श्रम कल्याण अधिकारी पितांबर साहू 6260377723 से अधिक जानका

