07 मार्च, रायगढ़ । कल दिनांक 06.03.2024 को महिला बाल विकास एवं कापू पुलिस को ग्राम सलखेता, पंचायत गिधकालो में एक नाबालिग लड़की के विवाह कराये जाने की सूचना मिली । सूचना पर कापू पुलिस और महिला बाल विकास के सदस्य लड़की के घर पहुंचे, जहां ज्ञात हुआ कि उसी दिन शादी के लिए सीतापुर से बारात आ रही है । गांव के प्रमुख व्यक्तियों के समक्ष पुलिस एवं महिला बाल विकास के सदस्यों ने लड़की के माता-पिता और परिजनों को कम उम्र में बच्चों की शादी करने के दुष्परिणाम बताए तथा जानकारी दी गई कि नाबालिगों की शादी को गैरकानूनी और अमान्य माना जाता है। नाबालिग का विवाह कराना बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत अपराध है जिसमें सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है । उनकी समझाइश का असर लड़की के घर वालों पर हुआ और लड़की के पिता ने लड़के पक्ष को बरात नहीं लाने की सूचना दी । लड़की के पिता ने उसकी लड़की के बालिक होने पर विवाह करेगा जिसके बाद कापू पुलिस द्वारा गांव के अन्य परिवारों को समझाइश दिये कि निर्धारित आयु में ही अपने लड़के-लड़कियों का विवाह करें ।
महिला बाल विकास और कापू पुलिस ने रुकवाया नाबालिक का विवाह, समझाइश पर लड़की के पिता ने लौटा दी बारात

Pokerace99
Danatoto
Danatoto
Ziatogel
almanya medyum
Alpaca Finance
Koitoto
top 10 online casinos ontario
machine learning crypto trading
crypto trading AI tools
AI crypto investment funds
secure AI trading bots
barcatoto