एक सप्ताह के भीतर उपस्थित नहीं होने पर होगी सेवा समाप्ति की कार्यवाही
रायगढ़, 26 जुलाई 2024/ कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ से वाहन चालक श्री अपर्ण कुमार खेस, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा)धरमजयगढ़ को बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण सूचना पत्र जारी किया गया है। उन्हें अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया है कि वे 01 सप्ताह के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें अन्यथा छ.ग.शासन वित्त विभाग के निर्देश 15/2018, दिनांक 22.3.2018 के कंडिका 03 के अनुसार शासकीय सेवा से त्याग पत्र दिया हुआ समझा जाकर उनकी सेवा समाप्ति कर दी जाएगी। जिसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
कार्यालय कलेक्टर, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि वाहन चालक अपर्ण कुमार खेस 20 नवम्बर 2017 से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से अपने कार्य से अनुपस्थित है। इस संबंध में कार्यालयीन पत्र जारी करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ को उक्त कारण बताओ सूचना की प्रति आपको तामिल कराकर आपसे प्राप्त जवाब का परीक्षण कर अपने अभिमत सहित कलेक्टर कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देश के परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी (रा) धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ द्वारा उनके प्रतिवेदन दिनांक 25.5.2021 एवं 31.5.2021 के द्वारा आपको 20 नवम्बर 2017 से बिना किसी पूर्व सूचना के अनाधिकृत रूप से आज पर्यन्त अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित होना लेख करते हुए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। उक्त संबंध में कार्यालयीन सूचना पत्र 13 अक्टूबर 2021 के द्वारा एक सप्ताह के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु आज दिनांक वाहन चालक अपर्ण कुमार खेस अपने कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए है।