वित्त विभाग ने जारी किया पत्र
सारंगढ़ बिलाईगढ़ 10 मार्च 2025/ वित्त विभाग ने महानदी भवन मंत्रालय से कोषालयों, उपकोषालयों में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट से संबंधित देयक स्वीकार करने एवं ई-कुबेर के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान के संबंध में पत्र जारी किया है। वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के वित्तीय वर्ष 2024-25 के देयकों को स्वीकृत, पारित करने एवं ऑनलाईन भुगतान के संबंध में निर्णय लिया गया है, जिसमें वर्ष 2024-25 से संबंधित समस्त देयक कोषालयों, उपकोषालयों में प्राप्त होने की अंतिम तिथि 24 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। एसएनए-स्पर्श से संबंधित समस्त भुगतान के लिए देयक स्वीकृति की अंतिम तिथि 27 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। अंतिम तिथि के पश्चात देयक ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई बिल ekoshonline.cg.nic.in/eBill एवं ई-पेरोल संबंधी देयक ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई-पेरोल मॉड्यूल में 28 मार्च तक नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए, जमा किए जा सकेंगें। 24 मार्च 2025 तक कोषालय, उपकोषालय द्वारा स्वीकार किए गए देयकों पर ली गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण कर प्रस्तुत किए जाने वाले देयकों पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। वित्त विभाग द्वारा 24 मार्च 2025 के पश्चात यदि कोई सहमति, स्वीकृति जारी की गई है तो उन प्रकरणों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
भारत सरकार से प्राप्त राशि (शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अथवा केवल केंद्रांश की राशि) से संबंधित देयकों एवं माननीय विधायकों के स्वत्वों से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। राजभवन सचिवालय, विधानसभा सचिवालय या निवास कार्यालय से संबंधित प्राप्त देयको, माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित देयको पर भी उनका प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
वित्त विभाग ने पत्र में निर्देशित किया कि समस्त कोषालय, उपकोषालय अधिकारी 24 मार्च तक प्राप्त समस्त देयकों का निराकरण 30 मार्च 2025 तक किया जाना सुनिश्चित करें। समस्त कोषालय, उपकोषालय अधिकारी 24 मार्च 2025 को प्राप्त अंतिम देयक (नवीन एवं कोषालय द्वारा आपत्ति सहित वापस किए गए देयक) का प्रकार, बीटीआर क्रमांक तथा देयक राशि वित्त विभाग को मेल आईडी फाइनेंस डिपोर्ट डॉट सीजी एट जीओवी डॉट इन –financedept.cg@gov.in पर उक्त दिवस के कार्यालयीन समय के तुरंत बाद अवगत करायेगें। 26 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक कोषालयों और उपकोषालयों द्वारा किए गए भुगतान की जानकारी प्रपत्र में 30 मार्च 2025 को अपरान्ह 5:30 बजे तक अनिवार्यतः वित्त विभाग को मेल द्वारा उपलब्ध कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रीगण एवं विधायकों के स्वेच्छानुदान मद से संबंधित देयकों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कार्य विभागों एवं वन विभाग के संबंधित आहरण एवं सवितरण अधिकारियों द्वारा ऑनलाईन पेमेंट फाईल का जनरेशन 24 मार्च 2025 अपरान्ह 5.30 बजे के पश्चात् न किया जाए। अत्यावश्यक प्रकरण में ईकोष ऑनलाइन डॉट सीजी डॉट एनआईसी डॉट इन/ई बिलवर्क्स ekoshonline.cg.nic.in/ebillworks में सहमति पश्चात ही ऑनलाईन भुगतान किया जा सकेगा। 28 मार्च 2025 तक कोषालयों, उपकोषालयों में लगाये जाने वाले देयको को पारित करने एवं शासकीय जमा संबंधी वित्तीय संव्यवहारों के निष्पादन हेतु दिनांक 29 मार्च 2025 (शनिवार) एवं 30 मार्च 2025 (रविवार) को समस्त कोषालयों और उप कोषालयों को खुला रखा जाये। भारतीय रिजर्व बैंक का ई-कुबेर पोर्टल 29.03.2025 (शनिवार) एवं 30.03.2025 (रविवार) को खुला रहेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में 7 मार्च को छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभाग, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त विभागाध्यक्ष, समस्त जिलाध्यक्ष (कलेक्टर), कोषालय और उप कोषालय अधिकारी को पत्र जारी किया है।
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