15 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान के तहत 5 फर्मों का निरीक्षण
स्वापक औषधियों के क्रय-विक्रय दस्तावेजों की हुई गहन जांच,सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त दवा उपलब्ध कराने प्रशासन सख्त
रायगढ़,4 मई 2026। छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशों के अनुरूप प्रदेशभर में संचालित 15 दिवसीय सघन जांच अभियान के तहत आज रायगढ़ शहर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा स्वापक औषधियों के थोक विक्रेताओं के यहां व्यापक जांच एवं निरीक्षण की कार्रवाई की गई। “सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार” थीम पर आधारित यह अभियान 27 अप्रैल 2026 से 11 मई 2026 तक प्रदेशभर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य एवं औषधियां उपलब्ध कराना है।
निर्धारित कार्ययोजना के तहत 4 मई 2026 को रायगढ़ शहर में चिन्हांकित थोक औषधि विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों में पहुंचकर अधिकारियों ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के प्रावधानों के अंतर्गत क्रय-विक्रय से संबंधित दस्तावेजों की सघन जांच की। इस दौरान दवाओं के भंडारण, रिकॉर्ड संधारण एवं वैधता से जुड़े पहलुओं का बारीकी से निरीक्षण किया गया।
जांच अभियान के अंतर्गत शुभ सर्जिकल (स्टेशन रोड), अंबिका इंटरप्राइजेस (रेलवे स्टेशन के पास), अमर इंटरप्राइजेस (नगर पालिका निगम कॉम्प्लेक्स), सुधीर केमिस्ट (सावित्रीनगर) तथा मेडिकोर (लोचन नगर) सहित कुल 5 थोक औषधि विक्रेताओं को चिन्हांकित कर उनके प्रतिष्ठानों में जांच कार्रवाई संपादित की गई।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों ने इस प्रकार की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य दवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना, अवैध या अनियमित गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा आमजन को सुरक्षित दवाएं उपलब्ध कराना बताया है। अभियान के दौरान नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित एवं लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही दवाएं खरीदें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की जानकारी संबंधित विभाग को दें, ताकि जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
