सारंगढ़ बिलाईगढ़, 13 नवंबर 2023/ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों से अपेक्षा किया है कि पूर्ववर्ती अपराधिक प्रकरण की जानकारी सर्वसाधारण (आमजनों) की जानकारी के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए।
आयोग के दिशा-निर्देश अनुसार राष्ट्रीय समाचार पत्र, जिनकी कम से कम एक संस्करण की संख्या डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 75 हजार या उससे अधिक हो एवं जिनका एक से अधिक राज्य में वितरण हो तथा इसी प्रकार ऐसे स्थानीय (लोकल) समाचार पत्रों की डीएव्हीपी या ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन संस्था के मानक अनुसार न्यूनतम 25 हजार वितरण हो, में प्रकाशन की कार्यवाही किया जाना है। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों द्वारा उनके तृतीय प्रकाशन 11 नवंबर से प्रचार समाप्ति तक (मतदान दिवस 17 नवंबर से दो दिवस पूर्व दिनांक 15 नवंबर तक) 2023 किया जाना है।
विधानसभा प्रत्याशियों को अपराधिक रिकार्ड का तीसरा प्रकाशन 15 नवम्बर तक करना होगा
