रायगढ़, 29 अक्टूबर 2024/ वारिस के जगह दूसरे पति के बेटे को दे दी नौकरी के संबंध में खबरे प्रकाशित हुई थी। इस संंबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदिका किरण निषाद पति श्री शैलेन्द्र निषाद वर्तमान पता-रतनपाली, तह सक्ती, जिला-सक्ती के आवेदन पर जांच कार्यवाही की गई। मृतक शासकीय सेवक के आश्रित सदस्यों (श्री शैलेन्द्र, कु.सुनिता, कु.सोनी एवं श्री आकाश तहसीलदार) को बयान हेतु 18 सितम्बर 2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में जिला चयन समिति के समक्ष बयान हेतु बुलाया गया था। चयन समिति द्वारा सभी आश्रितों का लिखित बयान लिया गया। जांच अधिकारी द्वारा 23 अक्टूबर 2024 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जांच प्रतिवेदन एवं आश्रितों के बयान तथा उपलब्ध अभिलेख अनुसार श्री शैलेन्द्र (मृतिका के बड़े पुत्र) सुनीता एवं सोनिया (मृतिका की पुत्री) तथा श्री आकाश तहसीलदार (आवेदक-सहमतिग्रहिता)द्वारा 50 रुपये भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प में 20 अक्टूबर 2022 को हस्ताक्षरित सहमति दिया गया है। सेवा अभिलेख के परिवार विवरण में भी उक्त चारों का नाम उल्लेखित है तथा न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर रायगढ़ छ.ग.के पत्र क्रमांक के द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र में क्रमश: शैलेन्द्र निषाद आ.स्व.निरन्तर प्रसाद निषाद, कु.सुनीता निषाद आ.स्व.निरन्तर प्रसाद निषाद, सोनिया निषाद आ.स्व.निरन्तर प्रसाद निषाद एवं आकाश तहसीलदार आ.सुशांत तहसीलदार उल्लेखित है, प्राप्त होने के उपरांत ही चयन समिति के अनुशंसा के आधार पर श्री आकाश तहसीलदार (आवेदक-मृतिका के छोटे पुत्र)को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान किया गया है, किसी अयोग्य या अपात्र व्यक्ति को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दिया गया है।
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के पत्र क्रमांक अनुसार (अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश-2013 एवं उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों का समावेश करते हुए निर्देशों का अद्यतन संकलन)की कंडिका 20 (2)अनुसार आश्रित परिवार के किसी सदस्य को दी गई अनुकम्पा नियुक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य को हस्तांतरित नहीं होगी उल्लेखित है। इस प्रकार बड़े भाई शैलेन्द्र निषाद, दोनों बड़ी बहन सुनीता निषाद व सोनिया निषाद के सहमति उपरांत मृतिका श्रीमती सुशीला निषाद के छोटे पुत्र को पात्रतानुसार अनुुकम्पा नियुक्ति दी गई है।