निर्धारित तिथियों में कराएं व्यय लेखा का अवलोकन
रायगढ़, 22 अप्रैल 2024/ सोमवार की शाम 4 बजे से कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निर्वाचन लडऩे वाले सभी अभ्यर्थियों की बैठक ली गई। इस दौरान सभी अभ्यर्थियों एवं उनके प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार, मतयाचना करने की बात कहते हुए निर्धारित तिथि पर व्यय लेखा अवलोकन कराने हेतु कहा गया।
सामान्य प्रेक्षक आईएएस डॉ.अंशज सिंह ने कहा कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन कराना ही इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें सभी को एक दूसरे पर व्यक्तिगत आक्षेप, आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। सामान्य प्रेक्षक डॉ.सिंह ने ईवीएम और वीवीपैट की विश्वसनीयता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम ईवीएम और वीवीपैट का विधानसभावार रेडमाइज्ड किया गया है। इसके बाद मतदान केंद्रों के अनुसार ईवीएम एवं वीवीपैट को आबंटन किया जाएगा। इसके ट्रांसपोर्ट करने की तिथि और रूट चार्ट की भी जानकारी सभी अभ्यार्थियों को दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी फोन अथवा मोबाइल या सर्किट हाऊस स्थित कार्यालय में उपस्थित होकर निष्पक्ष रूप से रखने की बात कही।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि सभी अभ्यर्थी समान हैं। इसके लिए निष्पक्ष रूप से कार्य किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने आचार संहिता का पालन करते हुए वाहन, रैली, सभा एवं कार्यक्रम सहित प्रचार सामग्री की निर्धारित फार्मेंट में अनुमति लेने की बात कही। व्यय प्रेक्षक श्री सेंथिल कुमार बी ने लेखा जोखा व्यय एवं संभावित दायरे की जानकारी देते हुए व्यय लेखा जोखा का अवलोकन निर्धारित तिथियों पर कराने की बात कही। उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर कलेक्टर श्री राजीव कुमार पाण्डेय ने पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश और प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 25 अप्रैल को ईवीएम का सेकेण्ड रेण्डमाइजेशन होगा एवं 26 अप्रैल को रायगढ़, लैलूंगा एवं खरसिया का केआईटी में एवं धरमजयगढ़ विधानसभा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट)में ईवीएम की कमीशनिंग होगी। माकपोल प्रत्येक मतदान केंद्रों में होगा। अभ्यर्थियों द्वारा खुलवाए गए बैंक खातों से व्यय करना होगा। उन्होंने बताया कि व्यय लेखा जोखा व अवलोकन के लिए सभी अभ्यर्थी अलग से प्रतिनिधि रख सकते हैं। वाहन की अनुमति दो प्रति में प्राप्त होगी, जिसकी एक प्रति वाहनों में चस्पा करना अनिवार्य होगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अनुसार पाम्पलेट आदि प्रचार सामग्री में मुद्रक व संख्या लिखना अनिवार्य होगा। अधिनियम 1951 की धारा 123 भारतीय दंड संहिता 171 ख से 171 झ में प्रलोभन देना अपराध है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, प्रलोभन आदि की शिकायत सी- विजिल एप अथवा 1950 पर काल के माध्यम से करने की बात कही गई। इसी तरह स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के शामिल होने या स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम में अभ्यर्थियों के नाम लेने पर समस्त व्यय अभ्यर्थियों के खाते में जोड़ दिया जाएगा। इलेक्ट्रानिक विज्ञापन के लिए एमसीएमसी से अनुमति लेना अनिवार्य होाग। एमसीएमसी द्वारा पेड न्यूज की निगरानी की जाएगी। बैठक में सभी अभ्यर्थी एवं उनके प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे।
रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर प्रतिबंधित
कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर से प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रचार के लिए सिर्फ लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाती है। इसमें किसी भी तरह के पावर जोन स्पीकर के उपयोग पर उसे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।
तीन तिथियों में कराना होगा व्यय लेखा अवलोकन
लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों के लिए 95 लाख रुपए खर्च करने की सीमा तय है। अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि 25 अप्रैल, 30 अप्रैल और 6 मई 2024 को व्यय लेखा का अवलोकन कराना होगा। निर्धारित तिथियों में व्यय लेखा अवलोकन नहीं कराने पर अभ्यर्थियों को नोटिस जारी की जाएगी, जिसका जवाब उन्हें 48 घंटे के भीतर देना होगा। नोटिस के जवाब नहीं देने पर निर्वाचन आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों पर अयोग्यता संबंधित कार्रवाई के साथ समस्त अनुमतियां निरस्त की जा सकेगी।
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