23 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित
रायगढ़, 17 दिसम्बर 2025/ परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार जिला रायगढ़ के दूरस्थ अंचलों लैलूंगा, तमनार, धरमजयगढ़, कापू, छाल एवं घरघोड़ा क्षेत्र के समस्त ब्लॉकों में पेट्रोल पंप परिसर अथवा उसके समीप स्थायी एवं चलित प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
जिला परिवहन कार्यालय अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों में प्रदूषण जांच केंद्र की स्थापना हेतु 23 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक चिन्हांकित पेट्रोल पंप से 50 मीटर की दूरी तक चलित प्रदूषण जांच केंद्र अथवा किसी भी पेट्रोल पंप परिसर में स्थायी प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रदूषण जांच केंद्र प्रारंभ करने हेतु इच्छुक आवेदकों को प्रारूप-01 में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ 300 रुपये की ऑनलाइन शुल्क जमा करना अनिवार्य है, जो किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगी। इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय में संपर्क कर सकते है।
आवश्यक पात्रता एवं शर्तें
आवेदक का आवेदन की तिथि तक कम से कम हाईस्कूल या हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना तथा आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, प्रदूषण जांच केंद्र संचालन हेतु आवेदक या उसके कर्मचारी के पास आईटीआई से मैकेनिक (डीजल) या मैकेनिक (मोटरयान) अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। केंद्र संचालन के लिए केंद्रीय मोटरयान नियमों के अनुरूप स्मोकमीटर (प्रिंटर सहित), एनालाइजर (प्रिंटर सहित) एवं वाहन ट्यूनिंग से संबंधित आवश्यक उपकरण होना चाहिए। ऑटोमोबाइल्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या डिग्रीधारी कर्मचारियों वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के आवेदकों तथा शासन की ऋण योजनाओं के अंतर्गत प्रदूषण जांच केंद्र स्थापित करने हेतु ऋण प्राप्त आवेदकों या इकाइयों को भी उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा।

