जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से बारहवीं तक मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा
प्राइवेट स्कूलों के कक्षाओं में 25% सीट आरक्षित
सारंगढ़-बिलाईगढ़, 5 मार्च 2026/शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत
छत्तीसगढ़ के सभी गैर अनुदान प्राप्त और गैर अल्पसंख्यक प्राइवेट स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25% सीट दुर्बल और असुविधाग्रस्त परिवार के बच्चों के लिए आरक्षित होता है। जरूरतमंद और पात्र छात्रों को नर्सरी से क्लास – बारहवीं तक नि:शुल्क शिक्षा दिया जाता है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 31 मार्च 2026 तक जमा किये जा सकते है, जिसका वेबसाईट आरटीई डॉट सीजी डॉट एन आई सी डॉट इन https://rte.cg.nic.in/ है। इस अधिनियम के तहत 3 से 6½ वर्ष तक के बच्चे किसी भी प्राइवेट स्कूल के प्रारंभिक कक्षा मे प्रवेश ले सकते है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने के लिए पासपोर्ट फोटो, आधार कार्ड, जाति, निवास जैसे कई दस्तावेज पालक की होनी चाहिए।
उल्लेखनीय है कि भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। छत्तीसगढ़ मे आरटीई 12(1)(सी) योजना का लाभ सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है। पूर्व मे अधिनियम का लाभ कक्षा – आठवीं तक ही दिया जाता था, परन्तु अब इसमे (छ. ग. राज्य स्तर पर) संसोधन कर सत्र 2019 मे इसकी मान्यता बढ़ाकर क्लास – बारहवीं तक कर दी गयी है। अब तक छत्तीसगढ़ मे लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ ले रहे है। इसका मुख्य उदेश्य समाज मे सभी वर्ग के लोगो के मध्य सामाजिक समावेशन अर्थात सामाजिक समानता लाना, और सभी समूहों को मूल्यवान और महत्वपूर्ण महसूस करना है, ताकि विभिन्न प्रकार से किए जाने वाले भेदभव को हटाया जा सके।
