• Tue. Sep 29th, 2026

chattisgarhmint.com

सच की बात है

पटाखा दुकानों के संचालन को लेकर एडवाइजरी जारी

Bychattisgarhmint.com

Oct 8, 2025


रायगढ़, 8 अक्टूबर 2025/ दीपावली त्यौहार को देखते हुए जिले में संचालित समस्त स्थायी/अस्थायी पटाखा दुकानों में आग लगने से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी किया गया है। 
             जिला सेनानी एवं जिला अग्निशमन अधिकारी, नगर सेना, रायगढ़ ने जानकारी देते हुए बताया कि पटाखा दुकान किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे, कपड़ा, बांस, रस्सी, टेंट इत्यादि का न होकर, अज्वलनशील सामग्री से बने टिन (शेड) द्वारा निर्मित होना चाहिए। पटाखा दुकान एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी (साईड) पर एवं एक दूसरे के सामने न बनाई जाए। पटाखा दुकानों में प्रकाश व्यवस्था हेतु किसी भी प्रकार के तेल का लैम्प, गैस लैम्प एवं खुली बिजली बत्ती का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। किसी भी पटाखा दुकान से 50 मीटर के अंदर आतिश बाजी प्रदर्शन प्रतिबंधित होना चाहिए। विद्युत तारों में ज्वांइट खुला नहीं होना चाहिए एवं प्रत्येक मास्टर स्विच में फ्यूज या सर्किट ब्रेकर लगा होना चाहिए, जिससे शार्ट सर्किट की स्थिति में विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाए। दुकाने ट्रांसफार्मर के पास न हो और उनके ऊपर से हाईटेंशन पावर लाईन न गुजरती हो। प्रत्येक पटाखा दुकान में 5 किलो ग्राम क्षमता का डीसीपी अग्निशामक यन्त्र होना चाहिए इसकी मारक का क्षमता 06 फीट की होती हैं। दुकानों के सामने कुछ अन्तराल में 200 लीटर्स क्षमता के पानी के ड्रम की व्यवस्था, बाल्टियों में बालू भरा होना चाहिए। पटाखा दुकानों के सामने बाईक/कार की पार्किंग प्रतिबंधित होना चाहिए। अग्नि शामक विभाग एवं एम्बुलेंस का फोन नम्बर, दुकान परिसर के कुछ स्थानों में लगाया जाए। अग्नि शमन वाहन को उपलब्धता के अनुसार शाम 07 से 10 बजे (रस ऑवर) के समय स्टैंडबाई ड्यूटी हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है। अग्नि शमन वाहन के मुवमेंट के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।