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पीएम-अजय योजना के तहत स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित

Bychattisgarhmint.com

Jun 24, 2026

रायगढ़, 24 जून 2026/ अनुसूचित जाति वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें शासन की ओर से अनुदान की भी सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ द्वारा इच्छुक एवं पात्र आवेदकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि पीएम-अजय योजना के तहत विभिन्न आय सृजन गतिविधियों एवं स्वरोजगार आधारित व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इनमें किराना दुकान, मनिहारी, कपड़ा व्यवसाय, नाई सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैंसी स्टोर, मोटर मैकेनिक, साइकिल मरम्मत एवं दुकान, टीवी-रेडियो और मोबाइल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गी पालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना-पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य व्यवसाय शामिल हैं। योजना के अंतर्गत ऋण इकाई लागत की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर लाभार्थी को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अनुदान, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा। इससे युवाओं और बेरोजगारों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने में आर्थिक सहायता मिलेगी।

योजना में पात्रता एवं शर्तें

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का अनुसूचित जाति वर्ग से होना अनिवार्य है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 2 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पांचवीं, आठवीं और दसवीं की अंकसूची की छायाप्रति तथा पूर्व में किसी योजना का लाभ नहीं लेने संबंधी शपथ पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक का नाम राशन कार्ड में दर्ज होना भी आवश्यक है। इच्छुक एवं पात्र आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़, कक्ष क्रमांक-94 में कार्यालयीन समय के दौरान आवेदन प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की काट-छांट, ओवरराइटिंग अथवा त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। इच्छुक आवेदक इस संबंध में अन्य विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालयीन दिवस एवं समय पर कार्यालय में संपर्क कर सकते है।

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