सारंगढ़ बिलाईगढ़, 11 अक्टूबर 2023/ कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने जिले में आदर्श आचरण संहिता के दौरान संपत्ति विरूपण के संबंध में आदेश जारी किया है। इसके अंतर्गत विधानसभा निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार.प्रसार करने के लिए शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैंए तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया लगाई जाती है, जिसके फलस्वरूप शासकीय, अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है।
छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधानानुसार कोई भी व्यक्ति, जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा।
भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में, राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतः एतद् द्वारा निर्देशित जाता है कि, निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान, यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा, शासकीय एवम अशासकीय भवनों की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए एक टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में संबंधित नगरीय निकाय ;यथा ,नगर पालिका,नगर पंचायतद्ध, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जाये। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर, प्रभावी कार्यवाही की जाये तथा की गई कार्यवाही से जिला निर्वाचन कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ को अवगत कराया जायें। टीम गठित करने का कार्य संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किया जाये। गठित टीम द्वारा संबंधित क्षेत्रों में सघन भ्रमण कर विरूपित संपत्ति को, संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्ण स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज कराई जावेगी।
यदि किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता हैए तो निजि संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद, गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगी एवं संबंधित थाना प्रभारी द्वारा प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार.प्रसार के लिए नहीं किया जायेगा।
संबंधित थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की जायेगी। संबंधित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफीध् विडियोगाफी करायेगी।
संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी इस संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन संध्या 4.30 बजे तक अनिवार्यतः जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजेंगे।
कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने संपत्ति विरूपण संबंधी आदेश जारी किया

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