सारंगढ़ बिलाईगढ़, 15 नवम्बर 2023/उद्योग एवं कारखानों में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान 17 नवम्बर 2023 को वोटिंग के दिन अवकाश दिया जायेगा। इस दिन का वेतन भी उन्हें प्रबंधन द्वारा दिया जायेगा। सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा कारखाना अधिनियम के प्रावधानों के तहत् इस आशय के आदेश जारी किये गए हैं। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2.2 घण्टे का अवकाश दिया जायेगा। जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया में संचालित होते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी.बारी से मतदान करने की सुविधा प्रदान की जायेगी। मतदान की सुविधा तमाम कार्यरत श्रमिक अथवा कर्मचारियों चाहे वे दैनिक वेतनभोगी हो अथवा आकस्मिक श्रमिक हो, प्रदान किया जायेगा।