रायगढ़, 9 नवंबर । सोशल मीडिया के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर अपने जाल में फँसाने का प्रयास किया। आरोपी युवक ने चालाकी से छात्रा के स्कूल पहुँचकर स्वयं को उसका रिश्तेदार बताया और उसे स्कूल से छुट्टी दिलाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन स्कूल प्रबंधन की सतर्कता और परिजनों की तत्परता से बड़ी वारदात टल गई।
प्रार्थी — चक्रधरनगर निवासी व्यक्ति ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08.11.2025 को उसकी नाबालिग पुत्री के स्कूल से कॉल आया कि एक युवक छात्रा को ले जाने पहुँचा है और स्वयं को रिश्तेदार बता रहा है। सूचना पर छात्रा के पिता तुरंत स्कूल पहुँचे, जहाँ बालिका ने बताया कि आरोपी युवक पिछले चार दिनों से इंस्टाग्राम पर उससे बातचीत कर रहा था, चैटिंग के जरिए उसे भ्रमित कर मिलने के लिए दबाव बना रहा था। उसी क्रम में आरोपी मारुति सुजुकी कार से स्कूल पहुँचकर उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए चक्रधरनगर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 497/2025 धारा 78(2) एवं 333 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी की पहचान आशीष भगत पिता मोहन भगत उम्र 25 वर्ष निवासी केलो विहार, थाना चक्रधरनगर के रूप में हुई, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जप्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
चक्रधरनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक नाबालिग बालिका संभावित अपराध का शिकार होने से बच गई। पुलिस अधीक्षक श्री दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक नंद कुमार सारथी और उनकी टीम ने सतर्कता व तत्परता का परिचय दिया।
पुलिस की अपील:
परिजनों से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर निगरानी रखें, अनजान व्यक्तियों से बातचीत या मैसेजिंग पर सावधानी बरतने की सलाह दें। बच्चों को यह समझाएं कि इंटरनेट पर कोई भी संबंध वास्तविकता से बहुत अलग हो सकता है और छोटी सी लापरवाही बड़े खतरे में बदल सकती है।

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