दो पिकअप वाहन जब्त, 18 गौवंश तस्करी से मुक्त
बिना चारा–पानी निर्दयतापूर्वक किया जा रहा था परिवहन
छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई
गौवंश तस्करी पर जीरो टॉलरेंस — अवैध गोवंश परिवहन करने वालों पर होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई : शशि मोहन सिंह
रायगढ़, 4 मार्च। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन में गौवंश संरक्षण हेतु चलाए जा रहे “ऑपरेशन शंखनाद” के तहत थाना घरघोड़ा एवं लैलूंगा पुलिस ने अलग-अलग दो बड़ी कार्रवाइयों में कुल 7 मवेशी तस्करों को गिरफ्तार किया है।
➡️ थाना घरघोड़ा की सटीक कार्रवाई
दिनांक 02.03.2026 को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुडूमकेला क्षेत्र में दो पिकअप वाहनों (CG-13-AK-5603 एवं CG-13-AQ-7900) में 10 गौवंश को रस्सियों से बांधकर बिना चारा-पानी के अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश देकर 5 आरोपियों —
आत्माराम चौहान, शंभुसाय पैंकरा (जशपुर), संतोष कुमार राठिया, विजय कुमार मांझी एवं बुधराम राठिया (जिला रायगढ़) — को हिरासत में लिया गया। आरोपियों से 10 नग बैल, 10 रस्सियां एवं परिवहन में प्रयुक्त दो महिन्द्रा पिकअप वाहन जब्त किए गए। पशु चिकित्सक से परीक्षण उपरांत मवेशियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।
आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 75/2026 धारा 4, 6, 10, 11 छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
➡️ लैलूंगा पुलिस की सतत कार्रवाई– कल दिनांक 03.03.2026 को होली ड्यूटी के दौरान पेट्रोलिंग करते समय थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक गिरधारी साव को सूचना मिली कि दो व्यक्ति तोलमा-जरलापारा के कच्चे मार्ग से 8 गौवंश को मारते-पीटते उड़ीसा ले जा रहे हैं। तत्काल घेराबंदी कर आरोपी — गोपी यादव (45 वर्ष) एवं सुकरू लकड़ा — को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से 8 नग गौवंश (कीमत लगभग 1,20,000 रुपये) जब्त किए गए। आरोपियों के विरुद्ध *धारा 4, 6, 10 छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम* के तहत प्रकरण दर्ज कर रिमांड पर भेजा गया।
👉 एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश —
“रायगढ़ जिले में गौवंश तस्करी और पशु क्रूरता के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। अवैध परिवहन करने वालों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”
