सारंगढ़ बिलाईगढ़, 19 फ़रवरी 2026/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध का आदेश जारी कर लागू किया है। विशेष एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग हेतु संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी सारंगढ़ और बिलाईगढ़ द्वारा नियमानुसार सीमित अवधि, समय एवं शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जा सकेगी। उल्लेखनीय है कि बोर्ड परीक्षा 20 फ़रवरी 2026 से 18 मार्च 2026 तक संभावित है।
दसवी, बारहवीं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध

Vertyowdiwjodko kofkosfjwgojfsjf oijwfwsfjowehgewjiofwj jewfkwkfdoeguhrfkadwknfew ijedkaoaswnfeugjfkadcajsfn chattisgarhmint.com
заказать дипломную работу в москве заказать дипломную работу в москве .