धोखाधड़ी में 03 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर भेजा गया है रिमांड पर
18 मार्च, रायगढ़ । पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग कुमार पटेल द्वारा लंबित गंभीर अपराधों तथा फरारी में चालान पेश किये गये मामलों के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये थे जिस पर कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल द्वारा सहारा इंडिया धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुखबीर लगाकर संभावित स्थानों पर दबिश दिया गया, पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच फरार आरोपी अमृत लाल श्रीवास को पुलिस ने हिरासत में लिया है । आरोपी –अमृत लाल श्रीवास पिता स्व. घुराऊ राम उम्र 38 साल निवासी गोपालपुर थाना चक्रधरनगर जिला रायगढ़ का नाम सहारा इंडिया कंपनी द्वारा मुख्य शाखा प्रबंधक रायगढ़ का कार्य कंपनी ने सौंपा गया था । आरोपी ने बताया कि रायगढ़ जिला का प्रभारी मैनेजर नियुक्त किया गया । आरोपी से पुलिस ने उसके आई कार्ड, नियुक्ति एवं कार्य आदेश संबंधी दस्तावेज, बैंक खाते, जमीन संबंधी दस्तावेज, धोखाधड़ी रकम से क्रय की हुई कार एवं मोटर सायकल को जप्त किया गया है ।
शिकायतकर्ता विकास निगानिया निवासी कृष्णा विहार कालोनी रायगढ के आवेदन पर 29 सितंबर 2022 को थाना कोतवाली में सहारा इंडिया के स्थानीय शाखा प्रबंधक एवं अन्य आरोपियों के विरुद्ध अप.क्र. 1363/2022 धारा 420 , 120 बी , 34 ताहि, धारा 6,10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम, धारा 4,5,6 ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा धोखाधड़ी में संलिप्त आरोपी- ओम प्रकाश शर्मा, पुष्पेन्द्र कुमार साहू, करूणेश अवस्थी को गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश रायगढ़ के न्यायालय में चालान पेश किया गया है । आरोपी अमृत लाल श्रीवास के विरूद्ध शीघ्र पूरक चालान पेश किया जावेगा । जांच विवेचना में आरोपियों के करीब 8 करोड के चल अचल संपत्ति का चिन्हांकन कर कुर्की/नीलामी कार्यवाही हेतु कलेक्टर रायगढ़ को प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है।
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